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छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्भकारों/कारीगरों के पंजीयन का नवीनीकरण

ग्रामीण उद्योग विभाग
📑 परिचय
पंजीयन नवीनीकरण - कुम्हार / कारीगर
1. परिचय

“कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्भकारों/कारीगरों के पंजीयन का नवीनीकरण” सेवा का संचालन छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह सेवा उन कारीगरों के लिए है जिनकी पूर्व पंजीयन अवधि (10 वर्ष) पूर्ण हो चुकी है। मूल पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात नवीनीकरण अनिवार्य है।

नवीनीकरण के माध्यम से:

  • कारीगर माटीकला बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र बने रहते हैं।
  • पंजीयन की वैधता आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाती है।
  • कारीगर के वर्तमान व्यवसाय एवं संबंधित विवरणों का अद्यतन अभिलेखीकरण किया जाता है।
  • प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर।

e-District 2.0 के अंतर्गत इस सेवा के लिए प्रत्येक आवेदन पर ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग हेतु एक विशिष्ट आवेदन संदर्भ क्रमांक (Application Reference Number – ARN) जनरेट किया जाएगा।

2. पात्रता मापदंड
  1. आवेदक परंपरागत रूप से कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी का कार्य कर रहा हो।
  2. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
  3. नवीनीकरण पश्चात जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, जारी दिनांक से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध रहेगा।
  4. नवीनीकरण पश्चात कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुंभकारों/कारीगरों का जारी पंजीयन प्रमाण पत्र हर 10 वर्श पश्चात नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 आधार कार्ड आधार कार्ड हाँ
2 छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र हाँ
3 पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र हाँ
4 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो हाँ
5 राशन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति राशन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति हाँ
6 आवेदक द्वारा पारंपरिक मिट्टी के बर्तन एवं मृदा शिल्प कार्य से संबंधित प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में) – जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा तथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित किया जाना है| आवेदक द्वारा पारंपरिक मिट्टी के बर्तन एवं मृदा शिल्प कार्य से संबंधित प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में) – जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा तथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित किया जाना है| हाँ
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