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छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्भकारों/कारीगरों के पंजीयन हेतु आवेदन

ग्रामीण उद्योग विभाग
📑 परिचय
कुम्हार पंजीयन सेवा - हिंदी
1. परिचय

“कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुम्भकारों/कारीगरों के पंजीयन” सेवा का संचालन छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कुम्भकारों एवं मिट्टी शिल्प से जुड़े कारीगरों की पहचान, पंजीयन तथा उन्हें बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी एवं सहायता योजनाओं से जोड़ना है।

इस पंजीयन के माध्यम से पात्र कारीगरों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकेंगे:

  • कुम्हारी एवं मिट्टी कला से संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ।
  • निशुल्क विद्युत चाक प्राप्त करने की पात्रता।
  • माटीकला बोर्ड में पंजीकृत कुम्भकार/कारीगर के रूप में आधिकारिक मान्यता।
  • प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर।

e-District 2.0 के अंतर्गत इस सेवा का डिजिटलीकरण किया जाएगा तथा प्रत्येक आवेदन के लिए ट्रैकिंग एवं निगरानी हेतु एक विशिष्ट आवेदन संदर्भ क्रमांक (Application Reference Number – ARN) जनरेट किया जाएगा।


2. पात्रता मानदंड
  1. आवेदक कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी से संबंधित कार्य में संलग्न होना चाहिए।
  2. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। (संबंधित वित्तीय वर्श में 01 अप्रैल की स्थिति में)
  4. पंजीयन प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए वैद्य रहेगा।
  5. कुम्हारी (पोटरी) एवं मिट्टी के कार्य करने वाले कुंभकारों/कारीगरों को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र का हर 10 वर्ष पश्चात नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
📑 आवश्यक दस्तावेज
क्रम सं दस्तावेज़ प्रकार सहायक दस्तावेज अनिवार्य प्रारूप
1 आधार कार्ड आधार कार्ड हाँ
2 छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र हाँ
3 छत्तीसगढ़ मटिकाला बोर्ड (पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹10 का चालान) छत्तीसगढ़ मटिकाला बोर्ड (पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹10 का चालान) हाँ
4 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो हाँ
5 राशन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति राशन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति हाँ डाउनलोड
6 आवेदक द्वारा पारंपरिक मिट्टी के बर्तन एवं मृदा शिल्प कार्य से संबंधित प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में) – जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा तथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित किया जाना है| आवेदक द्वारा पारंपरिक मिट्टी के बर्तन एवं मृदा शिल्प कार्य से संबंधित प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रारूप में) – जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच द्वारा तथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित किया जाना है| हाँ डाउनलोड
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