योग्यता :
(1) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को माना जावेगा जो निम्नलिखित चार में से एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता हो :-
1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हो,
2. (क) वह, अथवा
(ख) उसके पालकों में से कोई, अथवा
(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा हो.
3. उसको पालकों में से कोई भी :-
(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो अथवा
(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी हो,जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत हो,
4. (क) वह स्वयं अथवा
(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हों
परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता हो :-
5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,
6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षायें उत्तीर्ण की हों,अर्थात :-
(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो,तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पहली, चौथी, पांचवी कक्षा की परीक्षा,
(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियेट,हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो पहली,चौथी,पांचवी कक्षा की परीक्षा.
(ग) अन्य मामलों में पहली, चौथी, 5वीं कक्षा की परीक्षा.
(2) उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे :-
(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारीगण तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान|
(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान|
(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान|
(घ) राज्य शासन के अधीन स्थापित संस्थाओ या निगम या मंडल या आयोग में पद्स्थ पदाधिकारी /अधिकारी /कर्मचारी तथा उनकी पत्नी / पति अथवा संतान|
(3) उपरोक्त मापदण्डो के अनुरुप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा उसकी पत्नी / पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे।
प्रदेश के स्थानीय निवासी माने जायेंगे.
शुल्क विवरण:
लोक सेवा केंद्र : 30.00 रुपये
नागरिक : निशुल्क
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
सामान्यतः आवेदन करने के १५ कार्य दिवस के अन्दर कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी
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