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विवाह प्रमाण पत्र सुधार (legacy)
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Sl No.
Document Type
Applicable Document
Mandatory
Format
1
अन्य
वर एवं वधु का संयुक्त फोटो(2A साईज) प्रमाण पत्र के लिए
Yes
2
चॉइस सर्टिफिकेट
चॉइस सर्टिफिकेट
Yes
General Instruction
Marriage Certificate instruction
योग्यता :
नगर निगम/पालिका/पंचायत प्रत्येक विवाह का पंजीयन नहीं करता, इस सेवा के माध्यम से उस नगर निगम/पालिका/पंचायत क्षेत्र में होने वाले विवाह का ही पंजीयन किया जायेगा .
वर की उम्र २१ वर्ष से अधिक एवं वधु की उम्र १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज़
पति एवं पत्नी दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र .
विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण में विवाह के समय वर की आयु २१ वर्ष या अधिक एवं वधु की आयु १८ वर्ष या अधिक होने के लिए जन्म प्रमाण हेतु दस्तावेज (१० वीं अंकसूची / पासपोर्ट /जन्म प्रमाण पत्र ).
पति/पत्नी का राशन कार्ड जो सम्बंधित क्षेत्र के एस डी एम द्वारा जारी किया गया हो .
विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ३० दिन से अधिक रहने का दस्तावेज (राशन कार्ड या सम्बंधित एस एच ओ का रिपोर्ट ).
दोनों पक्षों का शपथ पत्र जिसमे विवाह का स्थान ,विवाह की तिथि , विवाह के समय वैवाहिक स्थिति एवं रास्ट्रीयता का उल्लेख हो .
दोनों पक्ष के दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं एक विवाह का फोटोग्राफ
विवाह आमंत्रण पत्र , यदि हो तो .
यदि विवाह किसी धार्मिक स्थल में संपन्न हुआ है तो विवाह संपन्न करने वाले पुजारी द्वारा प्रमाण पत्र.
तलाकशुदा की स्थिति में तलाक का आदेश एवं विधवा /विधुर की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति.
शुल्क विवरण :
30.00
रुपये आवेदन प्रक्रिया शुल्क
विवाह पंजीकरण शुल्क
500
रुपये तक (एक महीने के बाद).
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
सामान्यतः आवेदन करने के १५ कार्य दिवस के उपरांत कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी .
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