मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार

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Sl No. Document Type Applicable Document Mandatory Format
1 अन्य अन्य No
अन्य कारण
2 चॉइस सर्टिफिकेट चॉइस सर्टिफिकेट Yes

General Instruction

1.पंजीयन हेतु सूचनादाता:-
जन्म मृत्यु का स्थान सूचनादाता
घर कार्यकर्ता / सहायिका, ग्राम कोटवार, महिला / पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्कूल का प्रधानपाठक एवं मितानिन आदि ।
अस्पताल / अन्य स्थान अस्पताल / संस्था का प्रभारी
लोक स्थान गाँव के मामले में गाँव का मुखिया या वहां का अधिकारी या स्थानीय पुलिस प्रशासन
सचल वाहन वाहन के प्रभारी
2.विलंबित पंजीयन की प्रक्रिया

     

विलम्ब का समय पंजीयन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकारी प्रकिया व आवश्यक दस्तावेज़
२२ दिन से अधिक व 30 दिन के भीतर - धारा १३(1) रजिस्ट्रार स्वयं जन्म / मृत्यु / मृत जन्म सूचना प्रपत्र
३ महीने से अधिक और एक साल के अंदर
• धारा १३(2)
• नगर पालिका निगम- आयुक्त
• नगर पंचायत / नगर पालिका- जिला रजिस्ट्रार एवं जी. यो. सां. अधि.
• ग्रामीण क्षेत्र- अति. जिला रजिस्ट्रार (मु. का. अधि, जनपद पंचायत)

• सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार से अनुपलब्धता प्रमाण लेना (प्रपत्र 10)
• स्वप्रमाणित शपथ पत्र बनाकर, स्थानीय सूचनादाता से प्रमाणित कराना

तद्पश्चात स्तंभ क्र. 2 पर उल्लेखित प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना |

• अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना |

• तदोपरान्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र निः शुल्क प्रदान करेगा |

• एक वर्ष से अधिक

• धारा 13 (3)

• कार्यपालिक मजिस्ट्रेट

• सर्वप्रथम संबंधित रजिस्ट्रार से अनुपलब्धता प्रमाण लेना (प्रपत्र 10)
• स्वप्रमाणित शपथ पत्र बनाकर, स्थानीय सूचनादाता से प्रमाणित कराना

तद्पश्चात स्तंभ क्र. 2 पर उल्लेखित प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना | |

• अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात पुनः रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना |

• तदोपरान्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीयन कर प्रमाण पत्र निः शुल्क प्रदान करेगा |

3.अवधि :- लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण को सात कार्यदिवस पर निराकृत किया जाना है |
4.शुल्क :- राज्य शासन द्वारा जन्म-मृत्यु का पंजीयन हेतु दिनांक 5.11.2014 से आगामी पांच वर्ष तक पूर्णत: निःशुल्क(विलंबित पंजीयन / अनुपलब्ध प्रमाण पत्र , तलाशी शुल्क भी शामिल)किया गया है| फलत: आवेदक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा |
5.बिना नाम का पंजीयन :- उक्त अधिनियम के धारा 14 के अधीन बालक का जन्म नाम के बिना भी रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है | व 1 वर्ष कालावधि तक निःशुल्क नाम का इंद्राज किया जा सकता है |