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कैंप - अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
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Sl No.
Document Type
Applicable Document
Mandatory
Format
1
निवास का प्रमाण
वार्ड सदस्य, स्थानीय विधायक / सांसद से प्रमाण पत्र
No
घर या भूमि का दस्तावेज़
राशन कार्ड
बिजली का बिल
मूल निवासी प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
जन्म सूचना प्रपत्र
पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
अनैच्छिक प्रवजन का आदेश
2
शपथ पत्र
शपथ पत्र
Yes
3
आय प्रमाण
पटवारी/सरपंच/पार्षद से प्रमाण पत्र
Yes
नियोक्ता का आय प्रमाण पत्र/फार्म १६
राशन कार्ड
भूमि/घर से आय
अन्य
आवेदन प्रपत्र
4
अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण
शैक्षणिक प्रमाण - पत्र
Yes
प्राथमिक स्कूल शिक्षा के प्रमाण पत्र के लिए स्थानांतरण
पिता का अ.पि.व. प्रमाण पत्र
सरपंच / पार्षद से ओबीसी प्रमाणपत्र
पिता / अभिभावक की सेवा प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
मिसल
अधिकार अभिलेख
जमाबंदी
१९३१ का जनगणना पंजी
१९५९ का नागरिक पंजी
असमर्थता / अनुपलब्धता का प्रमाण
दाखिल / ख़ारिज पंजी
5
वंशावली
वंशावली
No
वंशावली ४
वंशावली 3
वंशावली १
वंशावली २
6
ग्राम सभा प्रस्ताव(ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए)
ग्राम सभा प्रस्ताव(ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए)
No
7
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000(क्रमांक २६-सन २००० की धारा ६७ के अधीन छ. ग. राज्य संवर्ग आबंटन ) का प्रमाण
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०००(क्रमांक २६-सन २००० की धारा ६७ के अधीन छ. ग. राज्य संवर्ग आबंटन ) का प्रमाण
No
General Instruction
OBC Certificate instruction
योग्यता :
आवेदक छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिए और वह या उसके माता पिता 1985 के बाद से छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो .
जहाँ वह रह रहा है , वहां का सामान्य निवासी हो.
आवेदक अ.पि.व. समुदाय या वर्ग के अंतर्गत आता हो.
पहचान पत्र .
आवेदक क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए .
आवश्यक दस्तावेज़
नागरिकता के लिए .
स्थाई निवास के लिए .
अस्थाई निवास के लिए.
श्रेणी(अ.पि.व.) पहचान .
पहचान के लिए.
क्रीमी लेयर के लिए
शुल्क विवरण :
कैंप ऑपरेटर : निशुल्क
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
सामान्यतः आवेदन करने के उपरांत 30 कार्य दिवस के अन्दर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा |
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