सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन

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Sl No. Document Type Applicable Document Mandatory Format
1 मूल निवासी प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र Yes
सरपंच या पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र
2 आयु प्रमाण पत्र सरपंच अथवा महापौर ( शहरी क्षेत्र की दशा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र Yes
प्रशासक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
चिकित्सक का प्रमाण पत्र
स्कूल प्रमाण पत्र
3 मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम द्वारा जारी प्रमाण पत्र Yes
नगरीय निकाय के वार्ड पंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
4 पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम द्वारा जारी प्रमाण पत्र Yes
नगरीय निकाय के वार्ड पंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र
5 अन्य दस्तावेज़ अन्य दस्तावेज़ No
6 गरीबी रेखा से संबंधित दस्तावेज़ गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र/सूची Yes
7 बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक No

General Instruction

indira Gandhi Old age Pension Certificate instruction
योग्यता :
  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए , एवं बी पी एल कार्ड धारक होना चाहिए.
  2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता :
  • 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।
  • 18-59 वर्ष आयुवर्ग के परित्यक्त महिलायें।
शुल्क विवरण :
  • लोक सेवा केंद्र : रु. 30.00
  • नागरिक : निशुल्क
प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि :
  • सामान्यतः आवेदन करने के ६० - ७० कार्य दिवस के उपरांत कोई भी प्रतिक्रिया दी जाएगी .